MP Transport New Rules: वाहनों को लेकर नया नियम जारी, अब इन दस्तावेजों के बिना वाहन नहीं चला पाएंगे

MP Transport New Rules: ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब अवैध या अपूर्ण दस्तावेजों वाली कोई भी गाड़ी सरकारी कामों में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। यदि किसी कंपनी या एजेंसी को अपनी गाड़ियां शासकीय विभागों के लिए अनुबंधित करानी हैं, तो उसे सभी वैध दस्तावेज पहले से जमा करने होंगे। इस निर्णय का उद्देश्य दुर्घटनाओं की स्थिति में होने वाली परेशानियों को रोकना और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

अवैध दस्तावेज वाली गाड़ियों पर पूरी तरह रोक

परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि शासकीय विभागों, निगमों और निकायों के लिए अनुबंधित की जाने वाली गाड़ियों के सभी दस्तावेज पूर्ण और वैध होने चाहिए। पंजीयन प्रमाण-पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, परमिट और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र में किसी भी तरह की कमी अब स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना वैध कागजात के किसी भी वाहन को सरकारी कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा।

दुर्घटना और बीमा विवाद से बचाव की पहल

विभाग ने बताया कि कई मामलों में दुर्घटना के बाद यह सामने आता है कि वाहन के दस्तावेज अमान्य या अधूरे थे, जिससे बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर देती है। इसका खामियाजा विभाग, एजेंसी और चालक सभी को भुगतना पड़ता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वाहन के दस्तावेज अनुबंध की पूरी अवधि तक वैध रहें।

भुगतान से पहले होगी दस्तावेजों की जांच

नए आदेश के तहत सरकारी विभागों को वाहन के भुगतान से पहले भी उसके सभी दस्तावेजों की जांच करनी होगी। साथ ही, खनिज या अन्य सामग्री के परिवहन में वाहन की तय क्षमता से अधिक भार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अनुबंधित वाहन द्वारा नियमानुसार मोटरयान कर का भुगतान किया गया हो।

मार्गदर्शन के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय से संपर्क

परिवहन विभाग ने सभी विभागों, निगमों और निकायों को यह सुविधा दी है कि वे अनुबंधित वाहनों से जुड़े किसी भी विषय पर परिवहन आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसके लिए commr.transpt@mp.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। यह कदम सरकारी कार्यों में सुरक्षा और नियमों के पालन को और मजबूत करेगा।

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